वीज़ा
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को एक वास्तविक और वैध पासपोर्ट अथवा
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मान्य यात्रा दस्तावेज़, जिससे उनकी
राष्ट्रीयता और पहचान-पत्र, जिस पर उनकी फोटो लगी हो, सिद्ध हो सके,
प्रस्तुत करना पड़ता है।
छूट
भारत में नेपाल अथवा भूटान की सीमाओं से सड़क अथवा वायु मार्ग से प्रवेश
करने वाले नेपाल और भूटान के नागरिकों को पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तथापि,
उन्हें अपने पास प्राधिकृत पहचान-पत्र रखना आवश्यक है।
नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में विदेशियों के लिए स्थित क्षेत्रीय पंजीकरण
कार्यालय (एफआरआरओ) और चेन्नई स्थित चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर वीज़ा के नवीनीकरण
के साथ-साथ बरास्ता अंडमान द्वीप, सिक्किम, असम, लद्दाख, लाहौल स्पीति आदि
जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के लिए अनुमति भी प्रदान करते हैं।
- नई दिल्ली: प्रथम तल, हंस भवन, तिलक ब्रिज,
नई दिल्ली - 110002.
टेलीफोन: (91 11) 3319489
- कोलकाता: 9/1, गरियाहाट रोड, कोलकाता - 700020.
टेलीफोन: (91 33) 443301, 2470549
- चेन्नई: 9, विलेज रोड, नुंगाबक्कम, मद्रास - 600034.
टेलीफोन: (91 44) 8270549
- मुंबई: द्वितीय तल, 414 वी.एस.मार्ग,
प्रभादेवी,
मुंबई - 400001.
टेलीफोन: (91 22) 430133
- अमृतसर: 123-डी, रंजीत एवेन्यू,
अमृतसर - 143001.
टेलीफोन: (91 183 2214186)
अधिक जानकारी के लिए देखें:
http://www.immigrationindia.nic.in/
वीज़ा शुल्क
भारतीय वीज़ा पाने के लिए शुल्क विभिन्न देशों के लिए वीज़ा भिन्न-भिन्न
हैं। कृपया लागू शुल्क के लिए संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क
करें।
आगमन पर वीज़ा
भारत सरकार ने हाल ही में कुछ चुनिंदा देशों के विदेशी नगरिकों के लिए "आगमन
पर वीज़ा" देने की सुविधा की अनुमति दी है।
अधिक जानकारी के लिए देखें:
www.immigrationindia.nic.in/instructions_foreigners.htm
वीज़ा कन्वर्ज़न और एक्सटेंशन
भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को वीज़ा कन्वर्ज़न और एक्सटेंशन देने की
सुविधा का अधिकार विदेश मंत्रालय को है।
विदेशी नागरिक निम्न पते पर मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं
विदेश मंत्रालय (विदेशी प्रभाग).
जैसलमेर हाउस, 26,
मान सिंह रोड, नई दिल्ली
संपर्क करने का समय - सभी कार्यदिवसों (सोमवार से शुक्रवार) में प्रातः 10 बजे
से दोपहर 12 बजे तक.
विदेशी
नागरिक पंजीकरण कार्यालय, दिल्ली
वीज़ा की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन की सामान्यतः अनुमति नहीं दी
जाती। केवल असामान्य परिस्थितियों में विदेश मंत्रालय द्वारा इस पर विचार किया
जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए देखें: www.immigrationindia.nic.in/visa_extension.htm